तीसरी बार बढ़ी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट की वैलेडिटी, जानें क्या है नई तारीख
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है.
लॉकडाउन के चलते लाइसेंस और गाड़ी के कागजों की वैधता तीसरी बार बढ़ाई गई है. (Photo-Zeebiz)
लॉकडाउन के चलते लाइसेंस और गाड़ी के कागजों की वैधता तीसरी बार बढ़ाई गई है. (Photo-Zeebiz)
केंद्र सरकार (Centre Government) ने एक फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता (Validity) 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता लॉकडाउन की वजह से तीसरी बार बढ़ाई गई है. इससे पहले केंद्र ने 30 जून तक वैलिडिटी को बढ़ाया था. उसके बाद 30 सितंबर तक और अब 31 दिसंबर तक ये सभी डॉक्यूमेंट्स वैध रहेंगे.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और मोटर वाहनों के तमाम जरूरी दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है. पहले दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब इस साल के अंत तक बढ़ा दिया गया है.
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Ministry of Road Transport and Highways has decided to extend the validity of Fitness, Permits, Licenses, Registration or other documents under Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989 till the 31st of December 2020.
— ANI (@ANI) August 24, 2020
मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है.
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मंत्रालय ने कहा है कि गाड़ी से संबंधित सभी दस्तावेज जिनकी वैधता का रिन्यू लॉकडाउन के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज की वैधता एक फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक यह समाप्त हो जाएगी, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा.
08:36 PM IST